CAGDI ZCBP (शून्य भ्रष्टाचार आधारित नीति)

CAGDI

केंद्रीय कृषि विकास संस्थान (विकसित राष्ट्र स्थापना लक्ष्यों हेतु केंद्रीय एजेन्सी के रुप में भारत सरकार द्वारा स्वायत्तता प्राप्त सार्वजनिक क्षेत्रीय उद्यम)

CAGDI ZCBP (शून्य भ्रष्टाचार आधारित नीति)

जीरो करप्शन बेस्ड पॉलिसी (जेड0सी0बी0पी0)

जीरो करप्शन बेस्ड पॉलिसी के अन्तर्गत प्रशासकीय/प्रबन्धकीय/शासकीय/अर्धशासकीय/संस्थानिक/अन्य में भ्रष्टाचार/अनुशासनहीनता/अन्य आदि के मामलों में शिकायत प्राप्ति के उपरान्त निलम्बन (सस्पेंशन) पद्धति को समाप्त करते हुए उसके स्थान पर बर्खास्तगी की कार्यवाही के उपरान्त जॉंच की पद्धति को विकसित किया जाएगा।

शिकायत करते समय शिकायतकर्ता द्वारा बाण्ड भरवाया जाना आवश्यक होगा जिसमें उल्लिखित किया जाना अनिवार्य होगा कि यदि शिकायतकर्ता (समस्त श्रेणी) द्वारा किए गए शिकायत समस्त प्रकार के राग, द्वेष, ईर्ष्या, लालच, लोभ आदि से रहित है|

शिकायत के झूठी पाए जाने पर शिकायतकर्ता (समस्त श्रेणी) के शिकायत से प्रभावित अधिकारी/अधिकारियों/कर्मचारी/कर्मचारियों (समस्त श्रेणी) की बर्खास्तगी के दौरान समस्त भत्तों यथा वेतन/नियत वेतनमान/अन्य (समस्त श्रेणी) का भुगतान शिकायतकर्ता द्वारा जमा कराए गए धनराशि द्वारा वसूल की जाएगी अथवा शिकायतकर्ता के चल/अचल सम्पत्ति से वसूल किए जाने का प्रावधान प्राविधानित है|

झूठी शिकायत के मामलों/मामले में प्रभावित अधिकारी/अधिकारियों/कर्मचारी/कर्मचारियों/अन्य (समस्त श्रेणी) के साथ-साथ संस्थान के साख को हुए सामाजिक/आर्थिक/अन्य (समस्त श्रेणी) नुकसान हेतु मानहानि/आपराधिक/अन्य की कार्यवाही यथा प्राथमिकी दर्ज कर कार्यवाही किए जाने पर शिकायतकर्ता को कोई आपत्ति नहीं होगी न ही शिकायतकर्ता न्यायालय की मदद लेगा।

शिकायती पत्र के क्रम में प्राप्त शिकायत की जॉंच साक्ष्यिक, भौतिक अथवा अन्य माध्यमों से तृतीय पक्षीय जॉंच कराया जाएगा। जॉंच की पद्धति प्रथम से, जॉंच पद्धति द्वितीय से, जॉंच पद्धति तृतीय से कराया जाना प्राविधानित होगा।

प्रत्येक संस्थान के आंतरिक जॉंच की अधिकतम समय सीमा 45 कार्य दिवसों की होगी अन्यथा की स्थिति में सम्बन्धित प्रभाग/विभाग/संस्थान/अन्य के अध्यक्ष की सहमति के आधार पर निर्णय निर्भर होगा। जॉंच अधिकारी द्वारा किए गए जॉंच की सम्बन्धित प्रभाग/विभाग/संस्थान की स्वीकार्यता आदि के निर्णय पर निर्भर होगा।

प्रबन्धकीय आदि के शिकायत से सम्बन्धित मामलों में चेयरमैन/अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक केंद्रीय कृषि विकास संस्थान के निर्णय पर तृतीय पक्षीय जॉंच के अनुमोदनोपरान्त कार्यवाही/जॉंच की जा सकेगी जो प्रभाग/संस्थान आदि के प्रदेश स्तरीय संस्थान/संयुक्त उपक्रम के अध्यक्ष पर लागू होगी अथवा प्रबन्ध निदेशक/अध्यक्ष केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान के अनुमोदनोपरान्त सम्बन्धित प्रदेश स्तरीय अध्यक्ष की सेवा तत्काल प्रभाव से समाप्त किया जा सकेगा जिसमें प्रबन्ध निदेशक/अध्यक्ष केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान के अनुमोदनोपरान्त अपराध की श्रेणी के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कराकर जीरो करप्शन बेस्ड पॉलिसी की कार्यवाही सुनिश्चित की जा सकेगी जिसमें सम्बन्धित को कोई ऐतराज नहीं होगा।

जीरो करप्शन बेस्ड पॉलिसी समय-समय पर परिवर्तनीय होगा। किसी भी परिवर्तन का अधिकार अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान को होगा अथवा जीरो करप्शन बेस्ड पॉलिसी के अन्तर्गत भ्रष्टाचार/संस्थान विरोधी गतिविधियों अथवा उत्कोच आदि के संगीन मामलों में निलंबन की कार्यवाही समाप्त करते हुए बर्खास्तगी की कार्यवाही सुनिश्चित कराए जाने का प्रावधान प्राविधानित है।

केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान के राज्य स्तरीय अधिकारी/अधिकारियों/कर्मचारी/कर्मचारियों (समस्त श्रेणी) द्वारा किए/कराए गए किसी भी प्रकार के जन/कृषि/कृषक/संस्थान/राज्य/केन्द्र/राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलिप्तता के क्रम में अथवा भ्रष्टाचार के मामलों में शिकायत पंजीकरण के पश्चात् सम्बन्धित अधिकारी/अधिकारियों/कर्मचारी/कर्मचारियों की सेवा तत्काल प्रभाव से बर्खास्त माना जाएगा अर्थात यदि शिकायत पंजीकरण का समय किसी भी अंग्रेजी तारीख के समय 10ः05AM हो तो सम्बन्धित अधिकारी/अधिकारियों/कर्मचारी/कर्मचारियों की सेवा 10ः05 मिनट से बर्खास्तगी की कार्यवाही को तत्काल प्रभावी माना जाएगा और यह तब तक प्रभावित रहेगा जब तक की जॉंच पूरी न हो जाए। यदि जॉंच में शिकायत सत्य पाई जाता है तो बर्खास्तगी की कार्यवाही के साथ-साथ अपराध की श्रेणी के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कराते हुए वैधानिक/दंडात्मक कार्यवाही भी सुनिश्चित कराए जाने का प्रावधान प्राविधानित है।

वित्तीय आदि के मामले/मामलों में हुई अनियमितिता चाहें वह भूलवश ही हो, की दशा में हुई क्षति का दस गुना तक की वसूली एवं अन्य कार्यवाही का प्रावधान प्राविधानित होगा। तृतीय पक्षीय जॉंच पद्धति अथवा क्रॉस जॉंच पद्धति अपनाया जाना प्राविधानित होगा। रिश्वत (समस्त श्रेणी) के मामले/मामलों में रिश्वत लेने वाले अधिकारी/अधिकारियों/कर्मचारी/कर्मचारियों/अन्य (समस्त श्रेणी) के साथ-साथ रिश्वत देने वाले व्यक्ति/जन/जन प्रतिनिधि(समस्त श्रेणी)/ अधिकारी/अधिकारियों/कर्मचारी/कर्मचारियों पर भ्रष्टाचार हेतु भ्रष्टाचार उत्प्रेरक मानते हुए दण्डात्मक/वैधानिक/अन्य कार्यवाही किए जाने का प्रावधान प्राविधानित होगा जिसका क्रियान्वयन सख्ती से लागू कराने की बाध्यता सम्बन्धित/चिन्हित जॉंच आधिकारी की होगी। सम्बन्धित/चिन्हित जॉंच आधिकारी द्वारा किसी भी प्रकार की हीलाहवाली/अन्य की स्थिति में विभागीय कार्यवाही कराते हुए बर्खास्तगी की कार्यवाही सुनिश्चित किए जाने का प्रावधान प्राविधानित होगा।

भ्रष्टाचार उत्प्रेरक/उत्प्रेरकों(रिश्वत/लोभ/लालच एवं अन्य अथवा भ्रष्टाचार बढ़ावा हेतु सकारात्मक पहल करने वाले जन/कृषक/जन प्रतिनिधि/मीडिया प्रतिनिधि आदि समस्त श्रेणी हेतु लागू) के मामलों/मामले में सम्बन्धित जॉंच अधिकारी समस्त पहलू की गहनता से लोभ/लालच/अन्य रहित जॉंच अथवा जीरो करप्शन बेस्ड पॉलिसी के तहत जॉंच कर जॉंच आख्या/रिपोर्ट के आधार पर उचित/उपयुक्त/ठोस/दण्डात्मक कार्यवाही/अन्य उचित कार्यवाही कराए जाने का प्रावधान प्राविधानित होगा अथवा आवश्यकतानुसार प्राथमिकी दर्ज कराने की दशा में संस्थान के जॉंच अधिकारी सम्बन्धित विवेचनाधिकारी (पुलिस) के प्रत्येक विवेचना की जॉंच अपने स्तर से गुण/दोष के आधार पर निगरानी कराते हुए सुनिश्चित कराएगा।

संस्थान के जॉंच अधिकारी की यह भी जिम्मेदारी होगी कि पुलिस के जॉंच में विवेचनाधिकारी द्वारा रिश्वत विहीन विवेचना कराई जाए यदि विवेचनाधिकारी द्वारा खर्चे/यात्रा भत्ता/अन्य का रोना रोया जाए तो वह ऐसे भत्ते संस्थान से इस शर्त के साथ प्राप्त कर ले कि विवेचनाधिकारी (पुलिस) द्वारा जीरो करप्शन बेस्ड पॉलिसी के आधार पर विवेचना किया जाएगा/जा रहा है।

जनप्रतिनिधियों यथा लोकसभा सदस्य/राज्यसभा सदस्य/विधानसभा सदस्य/नेता पक्ष अथवा प्रतिपक्ष अथवा उनके दल अथवा निर्वाचन आयोग में पंजीकृत/मान्यता प्राप्त पार्टियों के प्रतिनिधियों अथवा अन्य जनसेवक अथवा जनपद स्तरीय/तहसील स्तरीय/ब्लाक स्तरीय/न्याय पंचायत स्तरीय/ग्राम सभा/पंचायत स्तरीय (समस्त श्रेणी) जनसेवक/प्रतिनिधियों के मामलों में संस्थान के जॉंच अधिकारी/अधिकारियों के सहयोग हेतु विवेचनाधिकारी (पुलिस) के विवेचना जीरो करप्शन बेस्ड पॉलिसी के तहत कराए जाने हेतु तृतीय पक्षीय जॉंच का प्रावधान प्राविधानित होगा।

जन/जन प्रतिनिधियों(समस्त श्रेणी) प्रिन्ट/इलेक्ट्रानिक/अन्य मीडिया एवं प्रतिनिधियों द्वारा संस्थान के अधिकारी/अधिकारियों/कर्मचारी/कर्मचारियों(समस्त श्रेणी) को ब्लैकमेलिंग आदि के मामलों/मामले में सम्बन्धित/प्रभावित अधिकारी/अधिकारियों/कर्मचारी/कर्मचारियों द्वारा मामलों/मामले को संस्थान के मीडिया सहयोगी से जॉंच कराई जा सकती है एवं मामलों/मामले के आधार पर ब्लैकमेलर(समस्त श्रेणी) के विरुद्ध उचित कार्यवाही अथवा दण्डात्मक कार्यवाही के साथ उचित मुआवजा सहित मानहानि आदि की कार्यवाही करायी जा सकेगी। जीरो करप्शन बेस्ड पॉलिसी सामाजिक/समयानुकूलीय परिवर्तन के आधार पर समय-समय पर अध्यक्ष केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान से अनुमोदन प्राप्त कर जोड़ा/घटाया जाता रहेगा। जीरो करप्शन बेस्ड पॉलिसी समय-समय पर परिवर्तनीय होगा।

संस्थान द्वारा कराये गए शोध के आधार पर भ्रष्टाचारी अधिकारी/कर्मचारी के आधार कार्ड को उसके भ्रष्टाचार के श्रेणी के आधार पर निम्नलिखित तीन श्रेणियों में प्रदर्शित की जाएगी

(क) रेड सीरीज

(ख) ब्लू सीरीज

(ग) ग्रीन सीरीज

संस्थान द्वारा जांच में सत्य पाई गयी शिकायत के आधार पर रेड सीरीज सम्बंधित अधिकारी/कर्मचारी को रेड सीरीज प्रदान करते हुए आधार अभिलेखों सहित आधार को प्रगट किया जायेगा एवं केंद्र सरकार से सम्बंधित अथवा रेड सीरीज प्राप्त हुए आधार कार्ड धारक को सरकारी/निजी सेवाओं आदि के साथ-साथ किसी भी सरकारी योजना का लाभ न दिया जाए, आदि की संस्तुति केंद्र सरकार अथवा सम्बंधित विभागों को संस्तुति सहित अग्रसारित किये जाने का प्रावधान प्राविधानित है |

भ्रष्टाचार आदि के मामलों में जांच में सत्य पाए गए शिकायत के आधार पर संस्थान द्वारा सम्बंधित अधिकारी/कर्मचारी के बारे में विभिन्न समाचार पत्रों अथवा प्रिंट/इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में समस्त विवरणों यथा आधार कार्ड एवं अन्य के माध्यम से प्रचार प्रसार आदि का कराया जाना प्राविधानित है|

केन्द्रीय कार्यालय/मुख्यालय हेतु महत्वपूर्ण सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान द्वारा निजी केन्द्रीय कार्यालय/मुख्यालय की स्थापना हेतु दिनांक 17 जनवरी 2020 में श्रीमान कृषि सचिव भारत सरकार नई दिल्ली के सम्मुख प्रस्तुत किये गए खरीद प्रस्ताव पर जारी आदेश डायरी संख्या 472175 दिनांक 17 जनवरी 2020 के तहत केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान से जारी प्रस्ताव पत्रांक 43/के.कृ.वि.सं./2019-20 दिनांक 20 जनवरी 2020 के क्रम में श्रीमान सहायक महानिदेशक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद स्तरीय जारी स्वीकृति/सुझाव आदेश पत्र संख्या 366924/स.म.(त.स.) दिनांक 23.03.2020 तत्क्रम श्रीमान कृषि सचिव भारत सरकार नई दिल्ली 106/के.कृ.वि.सं./2019-20 दिनांक 26 फरवरी 2020 को खरीद कार्यवाही विषयक आख्या/प्रस्ताव/रिपोर्ट अथवा संस्थागत स्वीकृति प्रदान की गयी । मा.मुख्यमंत्री जी उ.प्र.शासन को केन्द्रीय कार्यालय/मुख्यालय की स्थापना हेतु खरीद प्रस्ताव पर जारी आदेश संख्या CRCD000732687864 दिनांक 30 जनवरी 2020 के क्रम में ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण के आदेश पत्रांक-ग्रे.नो./संस्थागत/2020/995 दिनांक 04.02.2020 कार्यवाही सम्पन्न करायी जा चुकी है। तत्क्रम केन्द्रीय कार्यालय/मुख्यालय का एन.सी.आर. के ग्रेटर नोएडा में स्थापना हेतु मा.मुख्यमंत्री जी उ.प्र.शासन के कार्यालय से दिनांक 27 जून 2022 में जारी CRCF0013886793 के क्रम में दिनांक 27 जुलाई 2022 में विभिन्न कार्यवाही पश्चात केंद्रीय कार्यालय के नियंत्रणाधीन केंद्रीय मुख्यालय का अनुमोदन प्राप्त हो चुका है | केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान द्वारा राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय अथवा वैश्विक स्तरीय केंद्रीय कार्यालय हेतु श्रीमान प्रमुख सचिव माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश शासन CRCD000561464368 दिनांक 27.01.2022 के क्रम में लखनऊ उत्तर प्रदेश में केंद्रीय कार्यालय प्रस्तावित अथवा कार्यवाही प्रचलित है। केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान द्वारा केंद्रीय कार्यालय के नियंत्रणाधीन वैश्विक स्तरीय केंद्रीय वित्तीय कार्यालय मुंबई महाराष्ट्र में स्थापना प्रस्तावित है।

   सूचना : सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि वर्तमान में संस्थागत संपर्क कार्यालय एवं दूरभाष सुविधाएं कोरोना आदि कारणों से प्रभावित हैं, जिन्हें जनसामान्य हेतु शीघ्र उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित होगा |     सूचना : सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि वर्तमान में संस्थागत संपर्क कार्यालय एवं दूरभाष सुविधाएं कोरोना आदि कारणों से प्रभावित हैं, जिन्हें जनसामान्य हेतु शीघ्र उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित होगा |     सूचना : सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि वर्तमान में संस्थागत संपर्क कार्यालय एवं दूरभाष सुविधाएं कोरोना आदि कारणों से प्रभावित हैं, जिन्हें जनसामान्य हेतु शीघ्र उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित होगा |    सूचना : सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि वर्तमान में संस्थागत संपर्क कार्यालय एवं दूरभाष सुविधाएं कोरोना आदि कारणों से प्रभावित हैं, जिन्हें जनसामान्य हेतु शीघ्र उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित होगा |