CAGDI सेवा संबंधी उपबंध

CAGDI

केंद्रीय कृषि विकास संस्थान (विकसित राष्ट्र स्थापना लक्ष्यों हेतु केंद्रीय एजेन्सी के रुप में भारत सरकार द्वारा स्वायत्तता प्राप्त सार्वजनिक क्षेत्रीय उद्यम)

CAGDI सेवा संबंधी उपबंध

सेवा संबंधी उपबंध

खंड 1:
केंद्रीय कृषि विकास संस्थान द्वारा प्रस्तावित कृषक सेवा केंद्र अथवा मिनी संग्रह केंद्र अथवा दुग्ध संग्रह केंद्र हेतु नियम एवं शर्तें,

01. केंद्रीय कृषि विकास संस्थान द्वारा पंजीकृत कृषकों के खाद्यान्न अथवा दुग्ध अथवा दुग्ध उत्पाद अथवा संस्थागत आच्छादित वस्तुओं का ही न्यूनतम समर्थन अथवा अन्य समर्थन मूल्य आदि पर ही ख़रीददारी सुनिश्चित की जायेगी।

02. केंद्रीय कृषि विकास संस्थान हेतु पंजीकृत कृषकों का आधार आधारित पंजीकरण प्रक्रिया अपनाया जाना अनिवार्य होगा।

03. केंद्रीय कृषि विकास संस्थान द्वारा पंजीकरण प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम अथवा ग्राम सभा अथवा न्याय पंचायत स्तर पर स्थापित कृषक सेवा केंद्र/मिनी कलेक्शन सेंटर/दुग्ध कलेक्शन सेंटर पर निःशुल्क कराया जा सकेगा।

04. केंद्रीय कृषि विकास संस्थान द्वारा एक जनपद एक उत्पाद योजनान्तर्गत आच्छादित वस्तुओं,दुग्ध आदि उत्पाद के साथ ही साथ संस्थागत कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्रों अथवा प्रक्षेत्रों से सम्बंधित आच्छादित खाद्य वस्तुएं शामिल होंगी।

05. केंद्रीय कृषि विकास संस्थान द्वारा नामित केंद्र संचालक का नामांकन क्रमांक शामिल करना अनिवार्य होगा। केंद्रीय कृषि विकास संस्थान द्वारा नामित किये गए केंद्र संचालक द्वारा चयनित केंद्र प्रभारी का ब्योरेवार विवरण अंकित किया जाना अनिवार्य होगा।

06. केंद्रीय कृषि विकास संस्थान द्वारा स्थापित कृषक सेवा केंद्र/मिनी कलेक्शन सेंटर/दुग्ध कलेक्शन सेंटर पर समस्त खरीदारी प्रक्रिया सी.सी.टी.वी.सहित ऑनलाइन निगरानी पद्धति को अपनाया जाना अनिवार्य होगा।

07. केंद्रीय कृषि विकास संस्थान द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के प्रथम चरण के द्वितीय तिमाही में उत्तर प्रदेश के न्याय पंचायतों को शामिल किया जाएगा।

08. केंद्रीय कृषि विकास संस्थान द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के प्रथम चरण के त्रितीय तिमाही में भारत राष्ट्र के उत्तर प्रदेश राज्य सहित अन्य राज्यों यथा प्रथम वरीयता महाराष्ट्र,मध्य प्रदेश,राजस्थान के लगभग एक सौ नब्बे प्रकार के कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्रों अथवा प्रक्षेत्रों से सम्बंधित आच्छादित खाद्य वस्तुएं शामिल होंगी।

09. केंद्रीय कृषि विकास संस्थान द्वारा पंजीकृत कृषकों के खातों में कृषि कच्चे उत्पाद की खरीददारी उपरान्त केंद्र प्रभारी द्वारा कार्यदिवसों के 12 से 32 घंटों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर पूर्व पंजीकृत कृषक के खाते को जोड़कर नेफ्ट अथवा आर.टी.जी.एस. माध्यम से खाते में ही भुगतान कराया जाना अनिवार्य होगा।

10. केंद्रीय कृषि विकास संस्थान द्वारा पंजीकृत कृषकों के खातों में कच्चे दुग्ध उत्पाद की खरीददारी उपरान्त केंद्र प्रभारी द्वारा कार्यदिवसों के 12 से 32 घंटों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर पूर्व पंजीकृत कृषक अथवा सदस्य अथवा स्वयं सहायता समूह सदस्य अथवा कृषक उत्पादक समूह सदस्य अथवा सहकारी समिति के सदस्यों अथवा सदस्य के खाते को जोड़कर नेफ्ट अथवा आर.टी.जी.एस. माध्यम से खाते में ही भुगतान किया जाना अनिवार्य होगा।

11. किसी भी अनियमितता की जानकारी ऑनलाइन माध्यम के साथ ही साथ शिकायत प्रपत्र के माध्यम से पंजीकृत कृषक अथवा सदस्य अथवा स्वयं सहायता समूह सदस्य अथवा कृषक उत्पादक समूह सदस्य अथवा सहकारी समिति के सदस्यों अथवा सदस्य से जानकारी प्राप्त किये जानें की सुगम ब्यवस्था केंद्र संचालक द्वारा किया जाना अनिवार्य होगा।

12. केंद्रीय कृषि विकास संस्थान द्वारा स्थापित कृषक सेवा केंद्र/मिनी कलेक्शन सेंटर/दुग्ध कलेक्शन सेंटर के कोड माध्यम से शिकायत का 12 से 32 घंटों कार्य घंटों में नामित केंद्र संचालक द्वारा किया जाना अनिवार्य होगा। केंद्रीय कृषि विकास संस्थान द्वारा स्थापित कृषक सेवा केंद्र/मिनी कलेक्शन सेण्टर/दुग्ध कलेक्शन सेण्टर के कोड माध्यम से शिकायत का 12 से 32 घंटों कार्य घंटों में नामित केंद्र संचालक द्वारा ना हो पाने की दशा में जनपद प्रशासन अथवा जनपद प्रशासन द्वारा नामित अथवा अधिकृत अधिकारी अथवा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा किया जाएगा। किन्ही भी अनियमितता हेतु केंद्र संचालक पूर्ण जिम्मेदार होगा।

नोट-:केंद्रीय कृषि विकास संस्थान द्वारा प्रस्तावित कृषक सेवा केंद्र अथवा मिनी संग्रह केंद्र अथवा दुग्ध संग्रह केंद्र हेतु नियम एवं शर्तें समयानुकूलीय अथवा भौगोलिकीय परिवर्तनों के आधार पर परिवर्तनीय अथवा अद्यतनीय है,आदि में उत्पन्न किन्ही भी विवाद आदि का न्यायालय क्षेत्र लखनऊ उत्तर प्रदेश होगा।


खंड 2:
वापसी नीति (Refund Policy)

01. केंद्रीय कृषि विकास संस्थान द्वारा स्थापित कृषक सेवा केंद्र/मिनी कलेक्शन सेंटर/दुग्ध कलेक्शन सेंटर पर पंजीकृत कृषकों अथवा सदस्य अथवा स्वयं सहायता समूह सदस्य अथवा कृषक उत्पादक समूह सदस्य अथवा सहकारी समिति के सदस्यों आदि हेतु बाजार के मांग-पूर्ति सिद्धान्तानुसार उच्च गुणवत्तापूर्ण खाद,बीज,कम्पोस्ट,पशु आहार,कृषि यंत्र अथवा संयंत्र आदि अथवा अन्य उत्पाद को प्रत्येक केंद्र पर अनुदानित श्रेणी अथवा अन्य स्तरीय पूर्ति-आपूर्ति नगद अथवा ऑनलाइन भुगतान के माध्यम से नियंत्रित दर पर उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित होगा।

02. केंद्रीय कृषि विकास संस्थान द्वारा स्थापित कृषक सेवा केंद्र/मिनी कलेक्शन सेंटर/दुग्ध कलेक्शन सेंटर पर पंजीकृत कृषकों अथवा सदस्य अथवा स्वयं सहायता समूह सदस्य अथवा कृषक उत्पादक समूह सदस्य अथवा सहकारी समिति के सदस्यों आदि हेतु बाजार के मांग-पूर्ति सिद्धान्तानुसार उच्च गुणवत्तापूर्ण खाद,बीज,कम्पोस्ट,पशु आहार,कृषि यंत्र अथवा संयंत्र आदि अथवा अन्य उत्पाद की मानक के अनुरुप गुणवत्तापूर्ण के ना होने पर सम्बंधित केंद्र को बिना किसी हीलाहवाली के सम्बंधित पंजीकृत कृषकों अथवा सदस्य अथवा स्वयं सहायता समूह सदस्य अथवा कृषक उत्पादक समूह सदस्य अथवा सहकारी समिति के सदस्यों आदि के खाते में 12 से 32 घंटों में वापसी सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा।

03. केंद्रीय कृषि विकास संस्थान द्वारा स्थापित कृषक सेवा केंद्र/मिनी कलेक्शन सेंटर/दुग्ध कलेक्शन सेंटर पर पंजीकृत कृषकों अथवा सदस्य अथवा स्वयं सहायता समूह सदस्य अथवा कृषक उत्पादक समूह सदस्य अथवा सहकारी समिति के सदस्यों आदि हेतु बाजार के मांग-पूर्ति सिद्धान्तानुसार उच्च गुणवत्तापूर्ण खाद,बीज,कम्पोस्ट,पशु आहार,कृषि यंत्र अथवा संयंत्र आदि अथवा अन्य उत्पाद की मानक के अनुरुप गुणवत्तापूर्ण के ना होने पर सम्बंधित केंद्र को बिना किसी हीलाहवाली के सम्बंधित पंजीकृत कृषकों अथवा सदस्य अथवा स्वयं सहायता समूह सदस्य अथवा कृषक उत्पादक समूह सदस्य अथवा सहकारी समिति के सदस्यों द्वारा वापसी किये गए उत्पाद के गुणवत्ता की जांच विभिन्न प्रकार से किया जाना अनिवार्य होगा।

04. केंद्रीय कृषि विकास संस्थान द्वारा स्थापित कृषक सेवा केंद्र/मिनी कलेक्शन सेंटर/दुग्ध कलेक्शन सेंटर पर पंजीकृत कृषकों अथवा सदस्य अथवा स्वयं सहायता समूह सदस्य अथवा कृषक उत्पादक समूह सदस्य अथवा सहकारी समिति के सदस्यों आदि हेतु बाजार के मांग-पूर्ति सिद्धान्तानुसार उच्च गुणवत्तापूर्ण खाद,बीज,कम्पोस्ट,पशु आहार,कृषि यंत्र अथवा संयंत्र आदि अथवा अन्य उत्पाद की मानक के अनुरुप गुणवत्तापूर्ण न होने की समय समय पर गुणवत्ता नियंत्रक द्वारा किया जाना अनिवार्य होगा।

05. केंद्रीय कृषि विकास संस्थान के प्रत्येक कृषक सेवा केंद्र/मिनी कलेक्शन सेंटर/दुग्ध कलेक्शन सेंटर पर विक्री हेतु उपलब्ध किन्ही भी उत्पाद के गुणवत्ता पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा।

06. केंद्रीय कृषि विकास संस्थान के प्रत्येक कृषक सेवा केंद्र/मिनी कलेक्शन सेंटर/दुग्ध कलेक्शन सेंटर पर विक्री हेतु उपलब्ध किन्ही भी उत्पाद के गुणवत्ता का गुणवत्ता नियंत्रक अथवा सहायक गुणवत्ता नियंत्रक द्वारा दैनिक निगरानी माध्यम से किया जाना अनिवार्य होगा।

07. केंद्रीय कृषि विकास संस्थान द्वारा स्थापित कृषक सेवा केंद्र/मिनी कलेक्शन सेंटर/दुग्ध कलेक्शन सेंटर पर पंजीकृत कृषकों अथवा सदस्य अथवा स्वयं सहायता समूह सदस्य अथवा कृषक उत्पादक समूह सदस्य अथवा सहकारी समिति के सदस्यों आदि हेतु केंद्रीय कृषि विकास संस्थान के प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष आदि उत्पादों अथवा उत्पाद को केंद्रीय कृषि विकास संस्थान के साख को नकारात्मक रुप से प्रभावित करने की नियति से वापस किए जानें आदि की दशा में सम्बंधित पंजीकृत कृषकों अथवा सदस्य अथवा स्वयं सहायता समूह सदस्य अथवा कृषक उत्पादक समूह सदस्य अथवा सहकारी समिति के सदस्यों आदि के पंजीकरण को समाप्त किए जानें की संस्तुति जीरो करप्सन बेस्ड पालिसी के अंतर्गत केंद्र संचालक अथवा केंद्र प्रभारी आदि द्वारा किया जाना अनिवार्य होगा।

नोट-: केंद्रीय कृषि विकास संस्थान के प्रत्येक कृषक सेवा केंद्र/मिनी कलेक्शन सेंटर/दुग्ध कलेक्शन सेंटर पर उत्पाद अथवा खरीद-विक्री आदि नियम एवं शर्तें समयानुकूलीय अथवा भौगोलिकीय परिवर्तनों के आधार पर परिवर्तनीय अथवा अद्यतनीय है,आदि में उत्पन्न किन्ही भी विवाद आदि का न्यायालय क्षेत्र लखनऊ उत्तर प्रदेश होगा।


खंड 3:
केंद्र संचालक नामांकन अथवा मनोनयन प्रक्रिया नियम एवं शर्तें

01. केन्द्र संचालक के नामांकन प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से पहले आओ पहले पाओ आदि के माध्यम से किया जाएगा। केन्द्र संचालक हेतु व्यक्तिगत अथवा समूह अथवा स्वयं सहायता समूह सदस्य अथवा कृषक उत्पादक समूह सदस्य अथवा सहकारी समिति अथवा उनके सदस्यों द्वारा आवेदन किया जा सकेगा।

02. केन्द्र संचालक द्वारा केंद्रीय कृषि विकास संस्थान द्वारा स्थापित कृषक सेवा केंद्र/मिनी कलेक्शन सेंटर/दुग्ध कलेक्शन सेंटर में स्थापित होने वाले लगभग एक टन से बीस टन क्षमता के भार मापन अथवा अन्य भार मापन,कंप्यूटर सेट,ऑनलाइन निगरानी हेतु स्थापित सी.सी.टी.वी अथवा केंद्र पर स्थित अन्य यन्त्र अथवा संयंत्र,बीज,जैविक आदि खाद,पशु आहार आदि,कृषि संयंत्र आदि अथवा अन्य जो भी हो पर दैनिक रुप से एंट्री शीट में एंट्री कराना अनिवार्य होगा।

03. केन्द्र संचालक (व्यक्तिगत) की न्यूनतम योग्यता हाईस्कूल होना अनिवार्य होगा।

04. केंद्र संचालक पद पर नामांकन अथवा मनोनयन हेतु स्वयं सहायता समूह अथवा कृषक उत्पादक समूह अथवा सहकारी समिति सीधे प्रस्ताव प्रस्तुत किये जा सकेंगे।

05. केंद्र संचालक पद पर नामांकन अथवा मनोनयन हेतु प्राप्त प्रपत्र अथवा फॉर्म अथवा आवेदन पर केंद्रीय कृषि विकास संस्थान द्वारा गठित बोर्ड द्वारा स्क्रूटनी पर्यन्त साक्षात्कार आदि के माध्यम से मनोनयन अथवा नियुक्ति प्रक्रिया ग्यारह माह के कार्य प्रदर्शन के आधार पर नवीनीकरण प्रक्रिया के अंतर्गत मनोनीत किया जाएगा।

नोट-: केंद्रीय कृषि विकास संस्थान के प्रत्येक कृषक सेवा केंद्र/मिनी कलेक्शन सेंटर/दुग्ध कलेक्शन सेंटर पर केंद्र संचालक नामांकन अथवा मनोनयन आदि से सम्बंधित नियम एवं शर्तें समयानुकूलीय अथवा भौगोलिकीय परिवर्तनों के आधार पर परिवर्तनीय अथवा अद्यतनीय है,आदि में उत्पन्न किन्ही भी विवाद आदि का न्यायालय क्षेत्र लखनऊ उत्तर प्रदेश होगा।

केन्द्रीय कार्यालय/मुख्यालय हेतु महत्वपूर्ण सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान द्वारा निजी केन्द्रीय कार्यालय/मुख्यालय की स्थापना हेतु दिनांक 17 जनवरी 2020 में श्रीमान कृषि सचिव भारत सरकार नई दिल्ली के सम्मुख प्रस्तुत किये गए खरीद प्रस्ताव पर जारी आदेश डायरी संख्या 472175 दिनांक 17 जनवरी 2020 के तहत केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान से जारी प्रस्ताव पत्रांक 43/के.कृ.वि.सं./2019-20 दिनांक 20 जनवरी 2020 के क्रम में श्रीमान सहायक महानिदेशक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद स्तरीय जारी स्वीकृति/सुझाव आदेश पत्र संख्या 366924/स.म.(त.स.) दिनांक 23.03.2020 तत्क्रम श्रीमान कृषि सचिव भारत सरकार नई दिल्ली 106/के.कृ.वि.सं./2019-20 दिनांक 26 फरवरी 2020 को खरीद कार्यवाही विषयक आख्या/प्रस्ताव/रिपोर्ट अथवा संस्थागत स्वीकृति प्रदान की गयी । मा.मुख्यमंत्री जी उ.प्र.शासन को केन्द्रीय कार्यालय/मुख्यालय की स्थापना हेतु खरीद प्रस्ताव पर जारी आदेश संख्या CRCD000732687864 दिनांक 30 जनवरी 2020 के क्रम में ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण के आदेश पत्रांक-ग्रे.नो./संस्थागत/2020/995 दिनांक 04.02.2020 कार्यवाही सम्पन्न करायी जा चुकी है। तत्क्रम केन्द्रीय कार्यालय/मुख्यालय का एन.सी.आर. के ग्रेटर नोएडा में स्थापना हेतु मा.मुख्यमंत्री जी उ.प्र.शासन के कार्यालय से दिनांक 27 जून 2022 में जारी CRCF0013886793 के क्रम में दिनांक 27 जुलाई 2022 में विभिन्न कार्यवाही पश्चात केंद्रीय कार्यालय के नियंत्रणाधीन केंद्रीय मुख्यालय का अनुमोदन प्राप्त हो चुका है | केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान द्वारा राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय अथवा वैश्विक स्तरीय केंद्रीय कार्यालय हेतु श्रीमान प्रमुख सचिव माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश शासन CRCD000561464368 दिनांक 27.01.2022 के क्रम में लखनऊ उत्तर प्रदेश में केंद्रीय कार्यालय प्रस्तावित अथवा कार्यवाही प्रचलित है। केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान द्वारा केंद्रीय कार्यालय के नियंत्रणाधीन वैश्विक स्तरीय केंद्रीय वित्तीय कार्यालय मुंबई महाराष्ट्र में स्थापना प्रस्तावित है।

   सूचना : सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि वर्तमान में संस्थागत संपर्क कार्यालय एवं दूरभाष सुविधाएं कोरोना आदि कारणों से प्रभावित हैं, जिन्हें जनसामान्य हेतु शीघ्र उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित होगा |     सूचना : सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि वर्तमान में संस्थागत संपर्क कार्यालय एवं दूरभाष सुविधाएं कोरोना आदि कारणों से प्रभावित हैं, जिन्हें जनसामान्य हेतु शीघ्र उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित होगा |     सूचना : सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि वर्तमान में संस्थागत संपर्क कार्यालय एवं दूरभाष सुविधाएं कोरोना आदि कारणों से प्रभावित हैं, जिन्हें जनसामान्य हेतु शीघ्र उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित होगा |    सूचना : सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि वर्तमान में संस्थागत संपर्क कार्यालय एवं दूरभाष सुविधाएं कोरोना आदि कारणों से प्रभावित हैं, जिन्हें जनसामान्य हेतु शीघ्र उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित होगा |