CAGDI की औषधीय कृषि उत्पाद योजना

CAGDI

केंद्रीय कृषि विकास संस्थान (विकसित राष्ट्र स्थापना लक्ष्यों हेतु केंद्रीय एजेन्सी के रुप में भारत सरकार द्वारा स्वायत्तता प्राप्त सार्वजनिक क्षेत्रीय उद्यम)

CAGDI की औषधीय कृषि उत्पाद योजना

औषधीय कृषि उत्पाद योजना

केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान द्वारा भारतवर्ष के समस्त प्रदेशों में कृषको को चिन्हित/पंजीकृत कर उनको साखीय व्यवस्था (ब्याज रहित) प्रदान करते हुए यथा =@ 10,000 प्रति बीघा का क्रेडिट प्रदान कर उनको निःशुल्क प्रशिक्षित कर औषधीय कृषि उत्पादों का उत्पादन कराए जाने का प्रावधान प्राविधानित है जिसके लिए संस्थान द्वारा चिन्हित/पंजीकृत कृषको को उच्च गुणवत्तापूर्ण खाद/बीज/अन्य (जैविक सहित समस्त श्रेणी) को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाना प्राविधानित है तत्पश्चात कृषको द्वारा उत्पादित औषधीय कृषि उत्पाद (कच्चा माल) की बिकवाली उत्पादन लागत से डेढ़ गुना से कम नहीं अथवा इससे अधिक पर जो एम0एस0पी0 से कम नहीं होगा, पर खरीददारी की व्यवस्था संस्थान द्वारा सुनिश्चित कराया जाना प्राविधानित है।

औषधीय कृषि उत्पाद की खरीददारी पश्चात् उसके प्रसंस्करण हेतु अथवा औषधि निर्माण हेतु संस्थान के स्वयं द्वारा अथवा संस्थान के सहयोगी/अनुबन्धित संस्थान, विश्वविद्यालय/विद्यालय/पंचकर्म इकाई/शोध संस्थानों/अन्य द्वारा सुनिश्चित किए जाने का प्रावधान प्राविधानित है।

पंजीकृत कृषको को औषधीय कृषि उत्पादों के उत्पादन पर आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निर्धारित वर्गीकृत औषधीय कृषि उत्पाद क्रमशः @140 औषधीय पौध मिशन आयुष मंत्रालय भारत सरकार के अन्तर्गत @30%, @50%,@75% का अनुदान डी0बी0टी0 के माध्यम से पंजीकृत कृषको के खातों में सीधे अन्तरित कराए जाने की व्यवस्था जीरो करप्शन बेस्ड पॉलिसी के तहत सुनिश्चित कराए जाने का प्रावधान प्राविधानित है।

संस्थान द्वारा पंजीकृत/चिन्हित कृषको को (औषधीय कृषि उत्पाद योजनान्तर्गत) निःशुल्क प्रशिक्षण, साखीय व्यवस्था एवं अन्य को समयानुकूलीय परिवर्तन के आधार पर औषधीय कृषि उत्पाद योजना के अन्तर्गत पंजीकृत/चिन्हित कृषको को सुविधा प्रदान करते हुए औषधीय कृषि उत्पाद हेतु बीज/खाद/अन्य को प्रदान करते हुए बुवाई, सिंचाई, कटाई तत्पश्चात संस्थान द्वारा खरीददारी करते उसमें हुए साखीय व्यवस्था (ब्याज रहित) की वापसी बिक्री किए (पंजीकृत/चिन्हित कृषको द्वारा) गए औषधीय कृषि उत्पाद (कच्चा माल समस्त श्रेणी) के माध्यम वापसी व्यवस्था सुनिश्चित किए जाने का प्रावधान प्राविधानित होगा।

कृषको पर बीज खरीददारी बुवाई,सिंचाई,कटाई एवं अन्य में लगने वाले व्यय को संस्थान द्वारा साख प्राप्त चिन्हित/पंजीकृत कृषको से कृषको द्वारा बिक्री पश्चात् संस्थान द्वारा बिक्री से प्राप्त धन से प्राप्त/वापसी किया जाएगा अर्थात संस्थान द्वारा चिन्हित/पंजीकृत कृषको(औषधीय कृषि उत्पाद योजना अथवा औषधीय पौध मिशन आयुष मत्रालय भारत सरकार हेतु) समयानुकूलीय/भौगोलिकीय परिवर्तन के आधार पर योजना प्रदान कराया जाएगा।

औषधीय पौध मिशन के अन्तर्गत पंचकर्म यूनिट जिसमें के.जी.एम.यू. (मेडिकल कॉलेज लखनऊ) एवं उ0प्र0 कृषि विकास संस्थान परिवर्तित नाम केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान द्वारा स्थापित होने वाले पंचकर्म यूनिट आदि प्रस्तावित हैं।

औषधीय योजनान्तर्गत जनपद स्तरीय पंजीकृत उच्च/मध्यम/सीमान्त कृषको की अनुमानित सं0 =@10,000 औषधीय योजनान्तर्गत जनपद स्तरीय पंजीकृत उच्च/मध्यम/सीमान्त कृषकोको दिए जाने वाले साख सहित क्रेडिट पर अनुमानित लागत(रु0 में) =@ 15,000 से @20,000 रु0 प्रति कृषक अथवा प्रति बीघा लागत(दोनों में से कोई एक)

औषधीय योजनान्तर्गत जनपद स्तरीय पंजीकृत उच्च/मध्यम/सीमान्त कृषको को प्रति बीघे में प्राप्त होने वाली अनुमानित आय =@ 50,000 से @70,000 औषधीय योजनान्तर्गत जनपद स्तरीय पंजीकृत उच्च/मध्यम/सीमान्त कृषको द्वारा 1 बीघे कृषि भूमि में वार्षिक पैदावार की चक्रानुक्रम स्थिति =@ 2

औषधीय कृषि उत्पाद योजना समयानुकूलीय परिवर्तन के आधार पर परिवर्तनीय होगा।

केन्द्रीय कार्यालय/मुख्यालय हेतु महत्वपूर्ण सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान द्वारा निजी केन्द्रीय कार्यालय/मुख्यालय की स्थापना हेतु दिनांक 17 जनवरी 2020 में श्रीमान कृषि सचिव भारत सरकार नई दिल्ली के सम्मुख प्रस्तुत किये गए खरीद प्रस्ताव पर जारी आदेश डायरी संख्या 472175 दिनांक 17 जनवरी 2020 के तहत केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान से जारी प्रस्ताव पत्रांक 43/के.कृ.वि.सं./2019-20 दिनांक 20 जनवरी 2020 के क्रम में श्रीमान सहायक महानिदेशक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद स्तरीय जारी स्वीकृति/सुझाव आदेश पत्र संख्या 366924/स.म.(त.स.) दिनांक 23.03.2020 तत्क्रम श्रीमान कृषि सचिव भारत सरकार नई दिल्ली 106/के.कृ.वि.सं./2019-20 दिनांक 26 फरवरी 2020 को खरीद कार्यवाही विषयक आख्या/प्रस्ताव/रिपोर्ट अथवा संस्थागत स्वीकृति प्रदान की गयी । मा.मुख्यमंत्री जी उ.प्र.शासन को केन्द्रीय कार्यालय/मुख्यालय की स्थापना हेतु खरीद प्रस्ताव पर जारी आदेश संख्या CRCD000732687864 दिनांक 30 जनवरी 2020 के क्रम में ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण के आदेश पत्रांक-ग्रे.नो./संस्थागत/2020/995 दिनांक 04.02.2020 कार्यवाही सम्पन्न करायी जा चुकी है। तत्क्रम केन्द्रीय कार्यालय/मुख्यालय का एन.सी.आर. के ग्रेटर नोएडा में स्थापना हेतु मा.मुख्यमंत्री जी उ.प्र.शासन के कार्यालय से दिनांक 27 जून 2022 में जारी CRCF0013886793 के क्रम में दिनांक 27 जुलाई 2022 में विभिन्न कार्यवाही पश्चात केंद्रीय कार्यालय के नियंत्रणाधीन केंद्रीय मुख्यालय का अनुमोदन प्राप्त हो चुका है | केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान द्वारा राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय अथवा वैश्विक स्तरीय केंद्रीय कार्यालय हेतु श्रीमान प्रमुख सचिव माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश शासन CRCD000561464368 दिनांक 27.01.2022 के क्रम में लखनऊ उत्तर प्रदेश में केंद्रीय कार्यालय प्रस्तावित अथवा कार्यवाही प्रचलित है। केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान द्वारा केंद्रीय कार्यालय के नियंत्रणाधीन वैश्विक स्तरीय केंद्रीय वित्तीय कार्यालय मुंबई महाराष्ट्र में स्थापना प्रस्तावित है।

   सूचना : सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि वर्तमान में संस्थागत संपर्क कार्यालय एवं दूरभाष सुविधाएं कोरोना आदि कारणों से प्रभावित हैं, जिन्हें जनसामान्य हेतु शीघ्र उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित होगा |     सूचना : सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि वर्तमान में संस्थागत संपर्क कार्यालय एवं दूरभाष सुविधाएं कोरोना आदि कारणों से प्रभावित हैं, जिन्हें जनसामान्य हेतु शीघ्र उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित होगा |     सूचना : सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि वर्तमान में संस्थागत संपर्क कार्यालय एवं दूरभाष सुविधाएं कोरोना आदि कारणों से प्रभावित हैं, जिन्हें जनसामान्य हेतु शीघ्र उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित होगा |    सूचना : सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि वर्तमान में संस्थागत संपर्क कार्यालय एवं दूरभाष सुविधाएं कोरोना आदि कारणों से प्रभावित हैं, जिन्हें जनसामान्य हेतु शीघ्र उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित होगा |