CAGDI की निवेश नीति

CAGDI

केंद्रीय कृषि विकास संस्थान (विकसित राष्ट्र स्थापना लक्ष्यों हेतु केंद्रीय एजेन्सी के रुप में भारत सरकार द्वारा स्वायत्तता प्राप्त सार्वजनिक क्षेत्रीय उद्यम)

CAGDI की निवेश नीति

निवेश की सम्भावना

1. डी0ई0डी0एस0 योजनान्तर्गत जीरो करप्शन बेस्ड पॉलिसी के अन्तर्गत एन0एन0के0बी0जी0एस0 योजनान्तर्गत सुरक्षित निवेश की व्यवस्था प्राविधानित है।

2. एम0एस0पी0 (न्यूनतम समर्थन मूल्य) योजनान्तर्गत खाद्यान्नों यथा धान/गेहूं/सब्जियॉं (समस्त कच्चा माल श्रेणी)/दलहन(समस्त कच्चा माल श्रेणी)/तिलहन(समस्त कच्चा माल श्रेणी) की खरीद पर सुरक्षित निवेश की सम्भावना। समस्त खरीददारी जी0पी0एस0 के अन्तर्गत सी0सी0टी0वी0 में निगरानी सहित खरीददारी की व्यवस्था प्रस्तावित न्याय पंचायत स्तरीय कृषक सेवा केन्द्र/मिनी कलेक्शन सेण्टर/दुग्ध कलेक्शन सेण्टर पर खरीददारी की व्यवस्था सुनिश्चित किया जाना प्राविधानित है।

3. खाद (जैविक एवं रासायनिक) बीज, कृषि संयंत्र इत्यादि में सुरक्षित निवेश की पूर्ण सम्भावना। समस्त श्रेणी के निवेश पर न्यूनतम 8 प्रतिशत ब्याज दर, जिस पर त्रैमासिक चक्रवृद्धि ब्याज दर लागू होगी तथा इस पर गॉरन्टीड ब्याज दर देय होगी, पर निवेश का प्रावधान प्राविधानित है।

4. संस्थान के क्रमशः 18 मण्डलों अथवा मण्डलों के जनपदों में यूनिटों की प्रस्तावित अन्य यूनिटों में सुरक्षित निवेश की पूर्ण सम्भावना।

5. अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगभग 65 देशों में मांग/पूर्ति सिद्धांतानुसार विपणन/पूर्ति इकाई की स्थापना, निर्यात, ढांचा इत्यादि व्यवस्थांतर्गत सुरक्षित निवेश की व्यवस्था प्राविधानित है |

केंद्रीय कृषि विकास संस्थान में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 3.59% (अनुबंध युक्त) एवं घरेलू निवेश (कुछ निवेश मामलों को छोड़कर) निवेश में ब्याज की दर 8 से 8.5 प्रतिशत (शर्तों सहित) त्रैमासिक चक्रवृद्धि ब्याज (शर्तों सहित) लागू होगा जो समय-समय पर परिवर्तनीय होगा |

केन्द्रीय कार्यालय/मुख्यालय हेतु महत्वपूर्ण सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान द्वारा निजी केन्द्रीय कार्यालय/मुख्यालय की स्थापना हेतु दिनांक 17 जनवरी 2020 में श्रीमान कृषि सचिव भारत सरकार नई दिल्ली के सम्मुख प्रस्तुत किये गए खरीद प्रस्ताव पर जारी आदेश डायरी संख्या 472175 दिनांक 17 जनवरी 2020 के तहत केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान से जारी प्रस्ताव पत्रांक 43/के.कृ.वि.सं./2019-20 दिनांक 20 जनवरी 2020 के क्रम में श्रीमान सहायक महानिदेशक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद स्तरीय जारी स्वीकृति/सुझाव आदेश पत्र संख्या 366924/स.म.(त.स.) दिनांक 23.03.2020 तत्क्रम श्रीमान कृषि सचिव भारत सरकार नई दिल्ली 106/के.कृ.वि.सं./2019-20 दिनांक 26 फरवरी 2020 को खरीद कार्यवाही विषयक आख्या/प्रस्ताव/रिपोर्ट अथवा संस्थागत स्वीकृति प्रदान की गयी । मा.मुख्यमंत्री जी उ.प्र.शासन को केन्द्रीय कार्यालय/मुख्यालय की स्थापना हेतु खरीद प्रस्ताव पर जारी आदेश संख्या CRCD000732687864 दिनांक 30 जनवरी 2020 के क्रम में ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण के आदेश पत्रांक-ग्रे.नो./संस्थागत/2020/995 दिनांक 04.02.2020 कार्यवाही सम्पन्न करायी जा चुकी है। तत्क्रम केन्द्रीय कार्यालय/मुख्यालय का एन.सी.आर. के ग्रेटर नोएडा में स्थापना हेतु मा.मुख्यमंत्री जी उ.प्र.शासन के कार्यालय से दिनांक 27 जून 2022 में जारी CRCF0013886793 के क्रम में दिनांक 27 जुलाई 2022 में विभिन्न कार्यवाही पश्चात केंद्रीय कार्यालय के नियंत्रणाधीन केंद्रीय मुख्यालय का अनुमोदन प्राप्त हो चुका है | केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान द्वारा राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय अथवा वैश्विक स्तरीय केंद्रीय कार्यालय हेतु श्रीमान प्रमुख सचिव माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश शासन CRCD000561464368 दिनांक 27.01.2022 के क्रम में लखनऊ उत्तर प्रदेश में केंद्रीय कार्यालय प्रस्तावित अथवा कार्यवाही प्रचलित है। केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान द्वारा केंद्रीय कार्यालय के नियंत्रणाधीन वैश्विक स्तरीय केंद्रीय वित्तीय कार्यालय मुंबई महाराष्ट्र में स्थापना प्रस्तावित है।

   सूचना : सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि वर्तमान में संस्थागत संपर्क कार्यालय एवं दूरभाष सुविधाएं कोरोना आदि कारणों से प्रभावित हैं, जिन्हें जनसामान्य हेतु शीघ्र उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित होगा |     सूचना : सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि वर्तमान में संस्थागत संपर्क कार्यालय एवं दूरभाष सुविधाएं कोरोना आदि कारणों से प्रभावित हैं, जिन्हें जनसामान्य हेतु शीघ्र उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित होगा |     सूचना : सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि वर्तमान में संस्थागत संपर्क कार्यालय एवं दूरभाष सुविधाएं कोरोना आदि कारणों से प्रभावित हैं, जिन्हें जनसामान्य हेतु शीघ्र उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित होगा |    सूचना : सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि वर्तमान में संस्थागत संपर्क कार्यालय एवं दूरभाष सुविधाएं कोरोना आदि कारणों से प्रभावित हैं, जिन्हें जनसामान्य हेतु शीघ्र उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित होगा |