CAGDI DEDS (डेयरी उद्यमिता विकास योजना)

CAGDI

केंद्रीय कृषि विकास संस्थान (विकसित राष्ट्र स्थापना लक्ष्यों हेतु केंद्रीय एजेन्सी के रुप में भारत सरकार द्वारा स्वायत्तता प्राप्त सार्वजनिक क्षेत्रीय उद्यम)

CAGDI DEDS (डेयरी उद्यमिता विकास योजना)

केंद्रीय कृषि विकास संस्थान द्वारा दुग्ध उद्यमिता विकास कार्यक्रम के अंतर्गत सीमान्त/ अति निर्धन/ निर्धन/ मझोले/ अन्य कृषकों हेतु संकर नस्लीय गाय/भैंस, शिक्षित बेरोज़गारों हेतु डेयरी पार्लर एवं वर्मी कम्पोस्ट इकाई, निजी पशु चिकित्सक हेतु पशु चिकित्सा इकाई एवं अन्य हेतु डेयरी इकाई, शीत भण्डारण गृह (दुग्ध हेतु), दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र हेतु अनुदान युक्त ऋण व्यवस्था प्रदान किये जाने का प्रावधान प्राविधानित है|

ऋण

  • संकर नस्लीय गाय/भैंस (मुर्रा) = ₹ 70,000.00 प्रति गाय/भैंस
  • संकर नस्लीय गाय/भैंस (मुर्रा) = ₹ 700,000.00 प्रति समूह 10 सीमान्त/अतिनिर्धन/निर्धन/मझोले/अन्य(छोटे से बड़ा)
  • प्रति 20 बछड़े/बछड़ियों के सुरक्षा/संरक्षण हेतु ऋण = ₹ 9.70 लाख
  • डेयरी पार्लर हेतु ऋण धनराशि = ₹ 3.00 लाख प्रति डेयरी पार्लर
  • निजी पशु क्लिनिक हेतु ऋण धनराशि = ₹ 4.6 लाख
  • पांच हज़ार लीटर क्षमतायुक्त डेयरी इकाई हेतु ₹ 66.20 लाख प्रति इकाई
  • दुग्ध परिवहन हेतु टैंकर पर ऋण धनराशि = ₹ 26.50 लाख प्रति टैंकर
  • वर्मी कम्पोस्ट हेतु ऋण धनराशि = ₹ 25,200.00 प्रति इकाई

दुग्ध उद्यमिता विकास कार्यक्रम के अंतर्गत ऋण अनुदान

  • सामान्य कृषक वर्ग हेतु = 25%
  • आरक्षित कृषक वर्ग हेतु (समस्त श्रेणी) = 33.33%

अथवा

नाबार्ड द्वारा भारत सरकार की अनुदान नीतियों अथवा उत्तर प्रदेश राज्य सरकार अथवा अन्य संबन्धित राज्य सरकारों की अनुदान नीतियों के क्रम में अनुदान देयता सुनिश्चित की जाएगी |

केन्द्रीय कार्यालय/मुख्यालय हेतु महत्वपूर्ण सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान द्वारा निजी केन्द्रीय कार्यालय/मुख्यालय की स्थापना हेतु दिनांक 17 जनवरी 2020 में श्रीमान कृषि सचिव भारत सरकार नई दिल्ली के सम्मुख प्रस्तुत किये गए खरीद प्रस्ताव पर जारी आदेश डायरी संख्या 472175 दिनांक 17 जनवरी 2020 के तहत केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान से जारी प्रस्ताव पत्रांक 43/के.कृ.वि.सं./2019-20 दिनांक 20 जनवरी 2020 के क्रम में श्रीमान सहायक महानिदेशक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद स्तरीय जारी स्वीकृति/सुझाव आदेश पत्र संख्या 366924/स.म.(त.स.) दिनांक 23.03.2020 तत्क्रम श्रीमान कृषि सचिव भारत सरकार नई दिल्ली 106/के.कृ.वि.सं./2019-20 दिनांक 26 फरवरी 2020 को खरीद कार्यवाही विषयक आख्या/प्रस्ताव/रिपोर्ट अथवा संस्थागत स्वीकृति प्रदान की गयी । मा.मुख्यमंत्री जी उ.प्र.शासन को केन्द्रीय कार्यालय/मुख्यालय की स्थापना हेतु खरीद प्रस्ताव पर जारी आदेश संख्या CRCD000732687864 दिनांक 30 जनवरी 2020 के क्रम में ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण के आदेश पत्रांक-ग्रे.नो./संस्थागत/2020/995 दिनांक 04.02.2020 कार्यवाही सम्पन्न करायी जा चुकी है। तत्क्रम केन्द्रीय कार्यालय/मुख्यालय का एन.सी.आर. के ग्रेटर नोएडा में स्थापना हेतु मा.मुख्यमंत्री जी उ.प्र.शासन के कार्यालय से दिनांक 27 जून 2022 में जारी CRCF0013886793 के क्रम में दिनांक 27 जुलाई 2022 में विभिन्न कार्यवाही पश्चात केंद्रीय कार्यालय के नियंत्रणाधीन केंद्रीय मुख्यालय का अनुमोदन प्राप्त हो चुका है | केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान द्वारा राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय अथवा वैश्विक स्तरीय केंद्रीय कार्यालय हेतु श्रीमान प्रमुख सचिव माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश शासन CRCD000561464368 दिनांक 27.01.2022 के क्रम में लखनऊ उत्तर प्रदेश में केंद्रीय कार्यालय प्रस्तावित अथवा कार्यवाही प्रचलित है। केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान द्वारा केंद्रीय कार्यालय के नियंत्रणाधीन वैश्विक स्तरीय केंद्रीय वित्तीय कार्यालय मुंबई महाराष्ट्र में स्थापना प्रस्तावित है।

   सूचना : सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि वर्तमान में संस्थागत संपर्क कार्यालय एवं दूरभाष सुविधाएं कोरोना आदि कारणों से प्रभावित हैं, जिन्हें जनसामान्य हेतु शीघ्र उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित होगा |     सूचना : सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि वर्तमान में संस्थागत संपर्क कार्यालय एवं दूरभाष सुविधाएं कोरोना आदि कारणों से प्रभावित हैं, जिन्हें जनसामान्य हेतु शीघ्र उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित होगा |     सूचना : सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि वर्तमान में संस्थागत संपर्क कार्यालय एवं दूरभाष सुविधाएं कोरोना आदि कारणों से प्रभावित हैं, जिन्हें जनसामान्य हेतु शीघ्र उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित होगा |    सूचना : सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि वर्तमान में संस्थागत संपर्क कार्यालय एवं दूरभाष सुविधाएं कोरोना आदि कारणों से प्रभावित हैं, जिन्हें जनसामान्य हेतु शीघ्र उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित होगा |